1. सूचना प्राप्ती का अधिकार 12 अक्टूबर, 2005 से कार्यकारित हुआ। कुछ प्रबंध तुरंत ही कार्यकारित हो गये जैसे
2.लोक अधिकारियों के कानूनी बंधन (सेक्शन 4, (1)) लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना
3.अधिकारियों की पोस्ट ख् सेक्शन 5 (1) और 5 (2), केन्द्रिय सूचना आयोग का गठन (सेक्शन 12 और 3), राज्य सूचना आयोग का गठन (सेक्शन 15 और 16), इस अधिनियमहिला का इन्टेलिजेन्स और सुरक्षा विभाग से संबंधित होता (सेक्शन 24) और अधिनियम के प्रबंधो को क्रियान्वित कराने हेतु कुछ नियम बनाने का अधिकार (सेक्शन 27 और 28)
4.आच्छादित क्षेत्र:- जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत मे लागू है।